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Bahraich: क्या यूपी सरकार हमारा आदेश मानने से बच रही है? बहराइच हिंसा में SC की कड़ी चेतावनी – सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी दी, जानें क्या है मामला

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बहराइच, उत्तर प्रदेश: Bahraich में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। मामले में तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने सरकार के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि अगर वे हमारा आदेश मानने से इंकार करना चाहते हैं, तो यह उनका फैसला है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बुधवार तक बहराइच में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा, “क्या यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष है? आप इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। अगर यूपी सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है, तो यह उनकी मर्जी है।”

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याचिका में क्या कहा गया?

बहराइच हिंसा के आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह दावा किया गया है कि यूपी सरकार सजा देने की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि जिन मकानों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी 10 से 70 साल पुरानी हैं।

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आरोपियों के वकील सीयू सिंह ने कोर्ट को बताया कि 13 अक्टूबर को एक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया। इन आरोपियों को 3 दिनों के भीतर घर गिराने का नोटिस भेज दिया गया। आरोपियों के परिवार ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी उनके घरों को गिराने के आदेश दिए जा रहे हैं, जो कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

यूपी सरकार की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एएसजी (Additional Solicitor General) ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एएसजी ने बताया कि हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर को 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था और सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

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कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर बुधवार तक रोक लगाई जाए। इसके बाद कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस गवई ने कहा कि इस दौरान कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और मामले की रिपोर्ट पर कल फिर से सुनवाई की जाएगी।

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निष्कर्ष

यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के बीच संतुलन बनाते हुए चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और सरकार का इस पर जवाब आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा तय करेगा।


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