नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए EPS (Employees’ Pension Scheme) पेंशनरों के लिए पेंशन प्रक्रिया को और आसान बनाने का निर्णय लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। EPS Pension Rules में यह बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस नए नियम से पेंशनरों को कई सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें बैंक ब्रांच में जाकर वेरिफिकेशन की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से होगा लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत EPS Pensioners किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, चाहे वह बैंक या ब्रांच कहीं भी स्थित हो। यह नया सिस्टम खास तौर पर उन पेंशनरों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो स्थान बदलते हैं या बैंक स्विच करते हैं।
78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को होगा लाभ
श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस नए नियम के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे EPFO के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। Pension Rules में इस बदलाव को एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, जिससे देशभर के पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
नया सिस्टम कैसे करेगा काम?
नए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत पेंशन की राशि सीधे पेंशनरों के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। पेंशन शुरू होने पर उन्हें किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, पेंशन भुगतान प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhaar-based payment system – ABPS) भी जल्द लागू की जाएगी।
PPO ट्रांसफर की जरूरत नहीं
पहले, यदि कोई पेंशनर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करता था या बैंक बदलता था, तो उसे अपने PPO (Pension Payment Order) नंबर को ट्रांसफर कराना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम के तहत अब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जिससे पेंशनरों को सुविधा मिलेगी।
पेंशनरों को होंगे ये फायदे
- पेंशन की राशि सीधे अकाउंट में जमा होगी, जिससे बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
- PPO नंबर ट्रांसफर की झंझट खत्म होगी।
- पेंशन वितरण में कॉस्ट भी कम आएगी, जिससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी।
EPFO के सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम का हिस्सा
यह बदलाव EPFO के सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) का हिस्सा है, जो मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली को और आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे Pensioners को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी।
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