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NEW DELHI: बर्खास्त IAS Puja Khedkar को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली 7 दिन की राहत, दस्तावेज़ जमा करने के लिए कोर्ट ने केवल एक हफ्ते की दी मोहलत?

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस Puja Khedkar को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर तक टाल दी है। कोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी से मिलने वाली राहत को 7 दिन तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब उन्हें एक हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। Puja Khedkar ने कोर्ट से दस्तावेज़ जमा करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने केवल एक हफ्ते की मोहलत दी है।

मीडिया का ध्यान और बढ़ता दबाव

पूजा के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके चलते उन पर गंभीर आरोप लगे। मीडिया की निगाहें Puja Khedkar पर लगातार टिकी हुई हैं, जिससे उन पर भारी दबाव है। वकीलों ने यह भी बताया कि पूजा कहीं नहीं गई हैं और फिलहाल पुणे में ही हैं।

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अदालत की आंशिक सुनवाई

Puja Khedkar ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें दस्तावेज़ जमा करने के लिए और समय दिया जाए। इस पर अदालत ने आंशिक रूप से उनकी अपील स्वीकार की और उन्हें 7 दिन की गिरफ्तारी से राहत दी है। अब उनकी गिरफ्तारी का फैसला 4 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा।

कोर्ट का अगला कदम

अदालत ने पूजा की ओर से की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगले हफ्ते के बाद कोर्ट के आदेशों के तहत ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी। Puja Khedkar के वकीलों ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे सभी जरूरी दस्तावेज़ समय पर जमा करेंगे।


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